हरियाणा

हरियाणा मे सरपंच व पंच बनने के लिए विभिन्न विभागो से एनओसी जरुरी, परन्तू एमएलए बनने के लिए कोई जरुरत नही

सत्यखबर सिवानी मण्डी (सुरेन्द्र गिल) – हरियाणा मे सरपंच व पंच पद के लिए जब कोई व्यक्ति नामांकन भरता है तो उसे बिजली निगम, सहकारी समिति बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेनी पड़ती है। अब विधायक बनने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। जिन्हें नामांकन करना है उन्हें किसी प्रकार की एनओसी लेने की जरूरत नहीं। बस उन्हें एसडीएम कार्यालय से नामांकन पत्र लेकर निर्धारित फीस के साथ अपना नामांकन भरना है।

यह स्पेशल छूट विधायकों को सरकार की तरफ से मिली हुई है। जिस सरकार ने चार साल पहले पंचायती चुनावों में अनेक प्रकार की शर्तें लगा दी थी। इस शर्त को लेकर हरियाणा मे हगामा बाजी भी हुई। अब 14वीं विधानसभा गठन में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए किसी प्रकार की शर्त नहीं लागू हुई है। जबकि बिजली निगम व बैंक के कर्मचारी मानते है कि विधानसभा चुनाव लडने की ख्वाहिश रखने वाले कई उम्मीदवारों पर करोड़ों रुपये बकाया है। विधानसभा का चुनाव लडने वाले कई उम्मीदवार तो डिफाल्टर की श्रेत्री मे आते है।

Panipat News: बिजली की टूटी तार से गन्ने की पांच एकड़ फसल जलकर राख! दमकल के पहुंचने से पहले खेत की पूरी फसल स्वाहा
Panipat News: बिजली की टूटी तार से गन्ने की पांच एकड़ फसल जलकर राख! दमकल के पहुंचने से पहले खेत की पूरी फसल स्वाहा

ऐसे में सरकार को एनओसी की शर्त तो विधानसभा चुनावों में भी लागू करनी चाहिए थी। ताकि डिफाल्टर उम्मीदवार विधायक बनने के लिए नामांकन न कर पाता। लेकिन यहा सरकार की दोगली निति दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगो का कहना है कि जो लोग हमारे लिये कानून बनाते हैै वो लोग अपने लिये कानून नही बनाते। आम आदमी पर फजूली शर्ते लगाकर सरकार लोगो पर तानाशाही कर रही है। अगर सरकार सम्मानता की बात करती है तो ये दोगली निति क्यो अपना रही है।

Haryana Congress: हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी का ऑपरेशन क्लीन! गुटबाज़ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी
Haryana Congress: हरियाणा कांग्रेस में राहुल गांधी का ऑपरेशन क्लीन! गुटबाज़ नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी

Back to top button